मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार दिखाई देगा, बल्कि महिलाएं अपनी प्राथमिकता के अनुसार खर्च करने के लिए पहले से कहीं अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी। महिलाएं प्राप्त वित्तीय सहायता से स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके न केवल स्वरोजगार/आजीविका संसाधन विकसित करेंगी, बल्कि परिवार स्तर पर अपने निर्णय लेने में भी प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।

लाभ

प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में उसके स्वयं के आधार से जुड़े डीबीटी सक्षम बैंक खाते में प्रति माह ₹1000/- की राशि का भुगतान किया जाएगा।

यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम आयु की है और पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ₹1000/- प्रति माह से कम प्राप्त कर रही है, तो ऐसी महिला को ₹1000/- तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होने चाहिए।
  • आवेदक विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं सहित होनी चाहिए।
  • आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी को 23 वर्ष पूरे होने चाहिए और 60 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए।

बहिष्करण / Exclusion

  • महिला/महिला परिवार की संयुक्त स्व-घोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है।
  • महिला/महिला का कोई भी परिवार का सदस्य आयकरदाता है।
  • महिला/महिला का कोई भी परिवार का सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडल/स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मचारी/संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत है या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

  • आवेदकों को फोटो सहित आवेदन पत्र भरना होगा।
  • आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/शिविर स्थल पर उपलब्ध होंगे।
  • आवेदन पत्र शिविर स्थल/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में लाड़ली बहना पोर्टल/ऐप में जमा किए जाएंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार और परिवार के सदस्यों की समग्र आईडी।
  • आधार कार्ड।
  • समग्र पर पंजीकृत मोबाइल नंबर।

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